NPS Rule Change: एनपीएस में करते हैं निवेश तो जान लें ये नए नियम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
इसके लिए पीएफआरडीए और आईआरडीएआई की ओर से नियमों में भी बदलाव किया जाता रहा है। ऐसे में अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए एनपीएस में निवेश करते हैं, तो आपको पीएफआरडीए और आईआरडीएआई के द्वारा हाल में बदले गए नियमों को जान लेना चाहिए।
NPS नॉमिनेशन को लेकर बदला नियम
पेंशन नियामक की ओर से सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ई- नॉमिनेशन की प्रक्रिया को बदला जा चुका है। नए नियम के मुताबिक, अब नोडल ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह आपके आवेदन को मंजूर या फिर रिजेक्ट कर सकता है। वहीं, अगर नोडल ऑफिसर आपके ई- नॉमिनेशन के आवेदन को लेकर 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो आपका आवेदन अपने आप सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) में चला जाएगा और स्वीकार हो जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो गया है।
मैच्योरिटी पर एन्युटी के लिए नहीं लेना होगा अलग से फॉर्म
एनपीएस में निवेश को आसान बनाने के उद्देश्य से आरआरडीएआई लगातार नियमों को आसान बनाता रहता है। हाल ही में आरआरडीएआई ने मैच्योरिटी के समय एन्युटी लेने के लिए अगल से फॉर्म भरने के सिस्टम को समाप्त कर दिया है।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष पेंशन अथॉरिटी को एक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अब जीवन प्रामण सर्विस का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके साथ ही बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों से आधार से वेरिफाई किया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट अपनाने को कहा है।
क्रेडिट कार्ड के जरिए एनपीएस में योगदान
पीएफआरडीए की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 3 अगस्त 2022 से टियर 2 शहरों के एनपीएस खाताधारक अब क्रेडिट कार्ड के जरिए एनपीएस में योगदान नहीं कर सकेंगे। हालांकि टियर 1 शहरों के खाताधारकों के लिए ये सुविधा अभी भी उपलब्ध हैं।