विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना

योजना परिचय

विशेष योग्यजन युवक / युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 50,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता

पात्रता

  • विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो।
  • प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
  • संरक्षक / माता-पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000/-रुपये अधिकतम

आवेदन का तरीका

आनॅलाइन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई-मित्र अथवा एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP आईकन के माध्यम से आवेदन वाछित दस्तावेजों सहित करना होगा। ऑफलाइन की स्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के

जरुरी दस्तावेज

  • शादी का कार्ड 
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र 
  • वर-वधु के माता-पिता का शपथ-पत्र
  • जन्म तिथि प्रमाण-पत्र 
  • आय का शपथ पत्र विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र .
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