विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना
योजना परिचय
विशेष योग्यजन युवक / युवतियों को विवाहोपरान्त सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु रुपये 50,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता
पात्रता
- विशेष योग्यजन वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- प्रार्थी के पास चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो।
- प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- संरक्षक / माता-पिता अथवा आवेदक स्वरोजगार में हो तो समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000/-रुपये अधिकतम
आवेदन का तरीका
आनॅलाइन की स्थिति में आवेदन राज्य के किसी भी ई-मित्र अथवा एस.एस.ओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP आईकन के माध्यम से आवेदन वाछित दस्तावेजों सहित करना होगा। ऑफलाइन की स्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के
जरुरी दस्तावेज
- शादी का कार्ड
- निःशक्तता प्रमाण पत्र
- वर-वधु के माता-पिता का शपथ-पत्र
- जन्म तिथि प्रमाण-पत्र
- आय का शपथ पत्र विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पूर्व में अनुदान राशि प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र .