विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना
योजना परिचय
राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
पात्रता
- 40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हों।
- छात्र / छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति / भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था / ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- छात्र / छात्रा ने गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण की हो।
- प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
देय सुविधाए
- कक्षा 1 से 4 तक 500 रुपये प्रतिमाह।
- कक्षा 5 से 8 तक 600 रुपये प्रतिमाह।
- कक्षा 9 से उच्चतर अध्ययन हेतु छात्रवृति के आवेदन भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल https://scholarships.gov.in/ पर आमंत्रित किये जाते है
आवेदन की प्रक्रिया
- प्रार्थी सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर में निम्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
- पिता / संरक्षक की आय हेतु शपथ पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियां।